गॉडफ्रे फिलिप्स में मां बनाम बेटा: दिल्ली कोर्ट ने कहा कि समीर मोदी बोर्ड सीट के हकदार नहीं हैं

गॉडफ्रे फिलिप्स में मां बनाम बेटा: दिल्ली कोर्ट ने कहा कि समीर मोदी बोर्ड सीट के हकदार नहीं हैं


समीर मोदी को झटका देते हुए दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अपने पिछले आदेश को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि समीर मोदी गॉडफ्रे फिलिप्स में बोर्ड सीट का अधिकार नहीं ले सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर गॉडफ्रे फिलिप्स अपना खुदरा कारोबार बंद करना चाहती है, तो उसे इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

जून में समीर मोदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए साकेत कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें गॉडफ्रे को समीर मोदी का निदेशक के रूप में दर्जा बरकरार रखने का निर्देश दिया गया था। साथ ही कंपनी को खुदरा कारोबार- 24सेवन को बंद करने से भी रोक दिया गया था। ताजा आदेश में जिला न्यायालय ने पहले के आदेश को खारिज कर दिया है।

गॉडफ्रे फिलिप्स के निदेशक के रूप में समीर मोदी के मुद्दे पर, साकेत कोर्ट ने कहा कि कंपनी को उन्हें निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ट्रस्ट डीड के तहत उत्तराधिकार योजना परिवार के सदस्यों पर बाध्यकारी है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी पर नहीं।

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अदालत ने यह भी माना कि कंपनी अधिनियम के अनुसार, 2/3 निदेशकों को रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होना चाहिए। और पुनर्नियुक्ति कंपनी अधिनियम के अनुसार होनी चाहिए। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि समीर मोदी भले ही बोर्ड में सीट के हकदार न हों, लेकिन कंपनी अधिनियम के तहत उन्हें पुनर्नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि ट्रस्ट डीड के तहत बीना मोदी को निदेशक के रूप में नामांकन के लिए समीर मोदी की सिफारिश करनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि यदि नामांकन और पारिश्रमिक समिति, निदेशक मंडल और शेयरधारकों द्वारा समीर मोदी को मंजूरी दे दी जाती है, तो उन्हें निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने बीना मोदी को यह भी निर्देश दिया कि वह ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे समीर मोदी की उम्मीदवारी पर असर पड़े।

खुदरा व्यापार के मुद्दे पर न्यायालय ने गॉडफ्रे फिलिप्स पर धारा 24 सेवन के तहत खुदरा व्यापार के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए लगाए गए निषेधाज्ञा को भी हटा दिया। न्यायालय ने कहा कि यदि गॉडफ्रे फिलिप्स खुदरा शाखा को बंद करने का निर्णय लेता है तो उसे खुदरा व्यापार जारी रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

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अप्रैल 2024 में गॉडफ्रे फिलिप्स के बोर्ड ने खुदरा कारोबार बंद करने के पक्ष में मतदान किया। समीर मोदी खुदरा कारोबार बंद करने का विरोध करते रहे हैं।

व्यक्ति वृत्त

बीना मोदी मोदी एंटरप्राइजेज की अध्यक्ष हैं, जिसमें गॉडफ्रे फिलिप्स जैसी कंपनियाँ शामिल हैं। समीर मोदी उनके बेटे हैं और मोदी एंटरप्राइजेज के अंतर्गत आने वाली विभिन्न कंपनियों के बोर्ड में बैठते हैं। वह गॉडफ्रे फिलिप्स में कार्यकारी निदेशक भी हैं। केके मोदी ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के उत्तराधिकार अधिकारों को लेकर दोनों के बीच बोर्ड रूम में तीखी नोकझोंक चल रही है।

समीर मोदी ने सार्वजनिक बयानों में आरोप लगाया है कि 30 मई को ऑडिट कमेटी की बैठक के दिन उनकी मां बीना मोदी के सुरक्षा अधिकारी ने उन पर हमला किया था। उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा अधिकारी बीना मोदी के निर्देश पर काम कर रहा था।

उन्होंने आगे दावा किया कि अन्य चोटों के अलावा उनकी उंगली भी टूट गई और उन्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। समीर मोदी और सुरक्षा अधिकारी दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

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बीना मोदी ने समीर मोदी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है, जिसमें उन्होंने समीर मोदी पर हमला करने के आरोप से इनकार किया है। मानहानि याचिका में तर्क दिया गया है कि सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चलता है कि समीर मोदी ने ही सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया था।

याचिका में तर्क दिया गया है कि समीर ने बीना मोदी को बदनाम करने के लिए एक नापाक और आपराधिक इरादे से मीडिया को कई बयान और साक्षात्कार जारी किए। याचिका में कहा गया है कि समीर मोदी ने गलत धारणा बनाई है कि बीना मोदी एक नीच व्यक्ति है, जिसने लालच के लिए अपने बेटे पर हमला किया और उसे मार डाला।

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