मसौदा चीनी नियंत्रण आदेश 2024 में केंद्र या केंद्र की मंजूरी से किसी राज्य को चीनी के उत्पादन को विनियमित करने की शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है और यह नहीं चाहता कि लाइसेंस के अलावा गन्ने से कोई चीनी या उसका उपोत्पाद निर्मित न किया जाए।
मसौदा दिशा-निर्देशों में प्रस्ताव किया गया है कि केंद्र सरकार चीनी उत्पादकों या डीलरों को चीनी के उत्पादन, स्टॉक के रखरखाव, भंडारण, बिक्री, ग्रेडिंग, जूट की बोरियों में पैकिंग, मार्किंग, वजन, निपटान, डिलीवरी, बिक्री के लिए चीनी की कीमत, चीनी के वितरण या प्रसंस्करण के संबंध में निर्देश दे सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार को उत्पादकों और डीलरों द्वारा चीनी की बिक्री, भंडारण और निपटान को प्रतिबंधित करने का भी अधिकार है।
जबकि केंद्र सरकार चीनी के मूल्य के साथ-साथ चीनी और उसके उप-उत्पादों की आवाजाही को विनियमित करने की शक्ति को अपने पास रखना चाहती है, मसौदे में कहा गया है कि चीनी का कोई भी उत्पादक या डीलर केंद्र द्वारा लिखित रूप में जारी किए गए निर्देश के अलावा किसी भी प्रकार की चीनी और उसके उप-उत्पादों को नहीं बेचेगा, बेचने या वितरित करने के लिए सहमत नहीं होगा, या उत्पादकों/डीलरों के परिसर से किसी भी प्रकार की चीनी को नहीं हटाएगा।
मसौदा नियमों का उद्देश्य केंद्र को गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी), चीनी उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न उप-उत्पादों से औसत राजस्व प्राप्ति और गन्ना/चुकंदर से चीनी उत्पादन के लिए अनुमानित और औसत रूपांतरण लागत को ध्यान में रखते हुए चीनी की कीमत को विनियमित करने की अनुमति देना है।
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