स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल एक फाइलिंग में कहा गया है, “कृपया सूचित किया जाए कि कंपनी को महाराष्ट्र जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत महाराष्ट्र राज्य कर के डिप्टी कमिश्नर से 26 अगस्त, 2024 को रात 8:19 बजे वित्त वर्ष 2020 के लिए एक आदेश प्राप्त हुआ है।”
यह भी पढ़ें: LIC ने IRDAI से सरेंडर वैल्यू नियमों में संशोधन की मांग की
मांग में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में ₹208.02 करोड़, ब्याज के रूप में ₹200.22 करोड़ और जुर्माने के रूप में ₹20.80 करोड़ शामिल हैं। महाराष्ट्र जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत जारी आदेश 26 अगस्त, 2024 को कंपनी को सूचित किया गया।
कर की यह मांग कई कथित उल्लंघनों से उत्पन्न हुई है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस लेना, विभिन्न जीएसटी रिटर्न (जीएसटीआर 3बी, जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 2ए) के बीच आईटीसी/क्रेडिट नोट्स में विसंगतियां, तथा कुछ बाहरी आपूर्तियों पर कर का भुगतान न करना शामिल है।
यह भी पढ़ें: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 75 अरब डॉलर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत में आईपीओ लाने पर विचार कर रही है
आदेश के जवाब में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने कहा कि वह अपील दायर करेगी। कंपनी ने कहा, “कृपया ध्यान दें कि कंपनी निर्धारित समयसीमा के भीतर आयुक्त (अपील) के समक्ष उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।”
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के शेयर बीएसई पर ₹20.55 या 2.84% की बढ़त के साथ ₹743.70 पर बंद हुए।