चावल निर्यातकों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “कुछ निर्यातकों ने पहले ही इस कानूनी विकल्प का प्रयोग कर लिया है तथा कई अन्य ऐसा करने की तैयारी कर रहे हैं।”
ऐसा ही एक मामला पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच चुका है, जहां रीका ग्लोबल इम्पेक्स लिमिटेड ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जहां शीर्ष अदालत ने भारत संघ, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड को गैर-बासमती चावल प्रतिबंध अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका में नोटिस जारी किया है।
रीका ग्लोबल इम्पेक्स लिमिटेड द्वारा दायर इस रिट याचिका के जवाब में, याचिकाकर्ता ने डीजीएफटी द्वारा जारी दो अधिसूचनाओं की वैधता को चुनौती दी है, जिसमें “गैर-बासमती सफेद चावल” के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।
याचिकाकर्ता का दावा है, “पहली अधिसूचना संख्या 20/2023, दिनांक 20 जुलाई 2023, 20 जुलाई 2023 से “गैर-बासमती सफेद चावल” के निर्यात पर प्रतिबंध लगाती है। दूसरी अधिसूचना संख्या 32/2023, दिनांक 25 सितंबर 2023, संयुक्त अरब अमीरात को केवल 75,000 मीट्रिक टन “गैर-बासमती सफेद चावल” के निर्यात की अनुमति देती है, लेकिन केवल राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के माध्यम से।”
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति नोंगमईकापम कोटिश्वर सिंह की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर कि “अधिसूचना संख्या 20/2023 जारी होने से पहले याचिकाकर्ता द्वारा खरीदे गए लगभग 1.3 करोड़ किलोग्राम चावल वर्तमान में एक गोदाम में संग्रहीत है,” और याचिकाकर्ता उक्त अधिसूचना के प्रकाशन से पहले भुगतान प्राप्त करने के बावजूद इस चावल के निर्यात के लिए अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है।
याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष विवाद का विषय रहा है, जिन्होंने इस मुद्दे पर अलग-अलग विचार व्यक्त किए हैं। इसे देखते हुए याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई और चावल के निर्यात की मांग की, लेकिन इन अधिसूचनाओं की वैधता को भी चुनौती दी।
भारतीय निर्यातकों का प्रतिनिधित्व कर रहे रस्तोगी चैंबर्स के संस्थापक अभिषेक ए रस्तोगी ने कहा, “भारतीय निर्यातकों को उन मामलों में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जब चावल के निर्यात के लिए अनुबंध और भुगतान की तारीख चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना की तारीख से पहले की है। चूंकि ये पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों पर सहमत वैश्विक अनुबंध हैं, इसलिए भारतीय व्यवसायों को आपूर्ति के अपने दायित्व को पूरा न करने पर मध्यस्थता और क्षतिपूर्ति की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।”
रस्तोगी ने कहा, “दूसरी चुनौती यह है कि चावल एक खाद्य उत्पाद है, इसलिए इसे शीतगृहों में एक निश्चित समय तक ही रखा जा सकता है।”