एलआईसी को वित्त वर्ष 20 के लिए 605.59 करोड़ रुपये का जीएसटी मांग आदेश मिला

एलआईसी को वित्त वर्ष 20 के लिए 605.59 करोड़ रुपये का जीएसटी मांग आदेश मिला


सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने गुरुवार (29 अगस्त) को कहा कि उसे मुंबई के राज्य कर उपायुक्त से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल 605.59 करोड़ रुपये का मांग आदेश प्राप्त हुआ है।

स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना के अनुसार, “…यह सूचित किया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम (निगम) को महाराष्ट्र राज्य के लिए वस्तु एवं सेवा कर, ब्याज और जुर्माने के लिए एक संचार/मांग आदेश प्राप्त हुआ है। इस आदेश के विरुद्ध मुंबई में संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (अपील) के समक्ष अपील की जा सकती है।”

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इस आदेश में ₹294.43 करोड़ का माल एवं सेवा कर (जीएसटी), ₹281.71 करोड़ का ब्याज और ₹29.45 करोड़ का जुर्माना शामिल है। यह मांग इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के गलत लाभ और कम रिवर्सल के साथ-साथ देर से भुगतान पर ब्याज से संबंधित मुद्दों से उत्पन्न हुई है।

एलआईसी को सूचित किया गया है कि इस आदेश के खिलाफ मुंबई में संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (अपील) के समक्ष अपील की जा सकती है। इसमें बड़ी राशि शामिल होने के बावजूद, एलआईसी ने संकेत दिया है कि इसकी वित्तीय स्थिति, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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बीएसई पर भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड के शेयर ₹15.10 या 1.39% की गिरावट के साथ ₹1,069.65 पर बंद हुए।

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