आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन ऋण मामला: सीबीआई की याचिका पर चंदा कोचर और उनके पति को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन ऋण मामला: सीबीआई की याचिका पर चंदा कोचर और उनके पति को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस


सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर और उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर से बंबई उच्च न्यायालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को “अवैध” घोषित करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने दोनों को नोटिस जारी किया और एजेंसी द्वारा दायर अपील पर उनसे जवाब मांगा।

उच्च न्यायालय ने छह फरवरी को उनकी गिरफ्तारी को ‘‘अवैध’’ करार दिया था और मामले में गिरफ्तारी के तुरंत बाद दोनों को जमानत देने संबंधी एक अन्य पीठ के जनवरी 2023 के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा था।

वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक ऋण मामले में दंपति को सीबीआई ने 23 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था।

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *