टीसीएस इंडिया के कर्मचारियों को कर मांग नोटिस मिला; कंपनी ने भुगतान से पहले इंतजार करने को कहा

टीसीएस इंडिया के कर्मचारियों को कर मांग नोटिस मिला; कंपनी ने भुगतान से पहले इंतजार करने को कहा


टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के कई कर्मचारियों को उनके स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) दावों में कथित विसंगतियों को लेकर आयकर विभाग से डिमांड नोटिस प्राप्त हुए हैं।

भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी ने कर्मचारियों से कहा है कि वे मांगी गई राशि का भुगतान करने से पहले आगे के निर्देशों का इंतजार करें। सूत्रों ने बताया कि कर की मांग ₹50,000 से लेकर ₹1.5 लाख तक है।

मुंबई मुख्यालय वाली कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक आंतरिक मेल में बताया कि, “जिन सहयोगियों को नोटिस मिला है, उन्हें समय रहते सुधार की सूचना दी जाएगी और उन्हें कोई मांग राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब कर अधिकारी सुधार की सूचना भेज देंगे, तो विसंगतियों का समाधान हो जाना चाहिए,” जिसकी समीक्षा मनीकंट्रोल ने की है।

सूत्रों ने बताया कि ऐसी संभावना है कि प्राधिकारियों ने दाखिल रिटर्न की प्रक्रिया में गलती की है। उन्होंने कहा कि कर निर्धारण अधिकारी के पास नोटिस में संशोधन करने का अधिकार है।

मेल में कंपनी ने कहा कि कर अधिकारी रिटर्न की पुनः प्रक्रिया करेंगे जिसके बाद टीडीएस विभाग द्वारा जारी फॉर्म 26एएस और टीसीएस द्वारा जारी फॉर्म 16ए के साथ समन्वयित हो जाएगा।

फॉर्म 26AS में आय स्रोतों से काटे गए टीडीएस/टीसीएस की राशि और करदाता द्वारा चुकाए गए कर का विवरण होता है, जबकि 16A नियोक्ता द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें आयकर विभाग के पास जमा किए गए टीडीएस की सभी राशियां दर्ज होती हैं।

टीसीएस ने एक अन्य मेल में कहा कि पीड़ित कर्मचारी अपने कर सलाहकारों से भी सलाह ले सकते हैं या कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

मनीकंट्रोल ने कंपनी से टिप्पणी मांगी है और जवाब आने पर कहानी अपडेट कर दी जाएगी।

आयकर अधिनियम की धारा 154(2) के अनुसार, विभाग द्वारा सुधार दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला, स्वप्रेरणा से और दूसरा, करदाता या कर कटौतीकर्ता द्वारा आवेदन करके।

श्री टैक्स चैम्बर्स के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभाकर के.एस. ने कहा कि इस मामले में, ऐसा माना जा रहा है कि कर कटौतीकर्ता (टीसीएस) ने मामले को अधिकारियों के समक्ष उठाया है और रिटर्न की पुनः प्रक्रिया की जा रही है।

प्रभाकर ने कहा, “जिन टीसीएस कर्मचारियों को कर मांग की सूचना मिली थी, उन्हें सुधार के बाद धारा 154 के तहत ‘सुधार आदेश’ की उम्मीद करनी चाहिए, जिसमें कारण बताया जाएगा कि गलती क्यों हुई।”

विशेषज्ञों का कहना है कि यह समस्या कर्मचारियों द्वारा कोई कदम उठाए बिना ही हल हो सकती है, क्योंकि विभाग स्वतः संज्ञान लेकर मांग नोटिस वापस ले सकता है।

मुंबई स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट चिराग चौहान ने कहा, “यदि इसमें सुधार नहीं किया जाता है, तो एक महीने बाद वे आयकर फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से पुनः प्रसंस्करण अनुरोध दायर कर सकते हैं।”

विशेषज्ञों ने कहा कि यह गलती रिकॉर्ड में स्पष्ट है तथा कर अधिकारियों द्वारा इसमें सुधार का प्रस्ताव है।

प्रभाकर ने कहा, “किसी भी मामले में, यदि इस तरह के सुधार से कर रिफंड कम हो जाता है या करदाता की कर देयता बढ़ जाती है, तो आयकर प्राधिकरण को करदाता को एक अवसर प्रदान करना होगा या उसका पक्ष सुनना होगा।”

टीडीएस बेमेल

टीडीएस बेमेल नोटिस अक्सर स्वचालित होते हैं, जो तब भेजे जाते हैं जब रिटर्न में दावा की गई टीडीएस राशि और एआईएस/फॉर्म 26एएस में दर्शाई गई राशि के बीच अंतर होता है।

कर परामर्श फर्म टैक्समैन के उपाध्यक्ष नवीन वाधवा ने कहा कि यदि त्रुटि केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की ओर से है, जो सभी प्राथमिक मूल्यांकनों के लिए जिम्मेदार है, तो आयकर विभाग नोटिस को रद्द कर देगा।

टीडीएस काटना और टीडीएस रिटर्न दाखिल करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है, जो इस मामले में टाटा समूह की कंपनी पर है।

वाधवा ने कहा, “पिछले कुछ सालों में कई अदालतों ने माना है कि अगर कटौतीकर्ता (नियोक्ता) ने टीडीएस रोक लिया है, लेकिन उसे आयकर विभाग में जमा नहीं किया है, तो टीडीएस भुगतान में कमी की मांग कर्मचारियों को नहीं भेजी जानी चाहिए। इसके बजाय, विभाग को नियोक्ताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए।”

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