मुरुगप्पा समूह की कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया पर उत्तराखंड के जीएसटी प्राधिकरण ने 3.16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
कंपनी को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 129 (3) के तहत एक नोटिस प्राप्त हुआ है। स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई सूचना में कंपनी ने कहा कि सहायक आयुक्त, उत्तराखंड से नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें ट्रांजिट दस्तावेज़ में अनजाने में हुई त्रुटि के लिए 3,16,247 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कंपनी का धातु निर्मित उत्पाद प्रभाग उत्तराखंड में विनिर्माण कार्य चलाता है।