सरकार ने गुरुवार से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर को ₹8,400 प्रति टन से घटाकर ₹5,700 प्रति टन कर दिया है।
यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है।
डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन या एटीएफ के निर्यात पर एसएईडी को ‘शून्य’ पर बरकरार रखा गया है।
एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि नई दरें 16 मई से प्रभावी हैं।
भारत ने पहली बार 1 जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया और उन देशों में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण मुनाफे पर कर लगाते हैं।
पिछले दो सप्ताह में तेल की औसत कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े कर दरों की समीक्षा की जाती है।