बुजुर्ग यात्री के साथ व्हीलचेयर दुर्घटना के मामले में डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

बुजुर्ग यात्री के साथ व्हीलचेयर दुर्घटना के मामले में डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया


विमानन नियामक डीजीसीए ने गुरुवार को उस घटना के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जहां एक 80 वर्षीय यात्री व्हीलचेयर नहीं मिलने के कारण मुंबई हवाई अड्डे पर विमान से टर्मिनल तक चलने के दौरान गिर गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई।

यह घटना 12 फरवरी को हुई थी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि वह बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध कराने में विफल रही।

अधिकारी ने कहा, “इसके अलावा, एयर इंडिया ने गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एयरलाइन द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के बारे में सूचित नहीं किया और एयरलाइन भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई प्रस्तुत करने में भी विफल रही।”

इस महीने की शुरुआत में, डीजीसीए ने वाहक को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसने 20 फरवरी को वॉचडॉग को अपनी प्रतिक्रिया सौंपी।

एयरलाइन ने कहा कि बुजुर्ग यात्री दूसरी व्हीलचेयर का इंतजार करने के बजाय अपनी पत्नी के साथ चलना चाहता था, जो व्हीलचेयर पर थी।

अधिकारी ने कहा, “सभी एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करने के लिए एक सलाह भी जारी की गई है कि जिन यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान विमान से चढ़ने या उतरने के दौरान सहायता की आवश्यकता होती है, उनके लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर उपलब्ध हों।”

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