भ्रामक विज्ञापनों के लिए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज

भ्रामक विज्ञापनों के लिए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज


पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ केरल के कोझिकोड में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट में भ्रामक विज्ञापनों के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने सुनवाई 3 जून के लिए निर्धारित की है, जिसमें रामदेव और बालकृष्ण के व्यक्तिगत रूप से पेश होने की उम्मीद है।

यह घटनाक्रम भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी प्रकार के कारणों से अवमानना ​​कार्यवाही में रामदेव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिए जाने के कुछ सप्ताह बाद आया है।

अप्रैल 2024 में ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा दायर किए गए इस मामले में, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 की धारा 3 (बी) और 3 (डी) के तहत पतंजलि उत्पादों की मार्केटिंग शाखा दिव्य फार्मेसी को निशाना बनाया गया है। ये धाराएं ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाती हैं, जो यह सुझाव देते हैं कि कोई दवा यौन सुख को बढ़ा सकती है या अनुभवजन्य साक्ष्य के बिना अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट बीमारियों को ठीक कर सकती है।

अदालत का यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्देश के बाद आया है जिसमें पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े अवमानना ​​मामले में उनकी उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई थी।

पतंजलि आयुर्वेद और इसके संस्थापकों को अपने विज्ञापनों में किए गए दावों के लिए बढ़ती जांच का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके कारण पतंजलि के कुछ विज्ञापनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया था और बीमारियों को ठीक करने में उनके उत्पादों की प्रभावशीलता के बारे में झूठे दावों के लिए अवमानना ​​नोटिस जारी किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने जनता को गुमराह करने और उपभोक्ताओं के भरोसे का फायदा उठाने के लिए पतंजलि की आलोचना की और कंपनी को अखबारों में माफीनामा प्रकाशित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ 1945 के औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम लागू न करने के लिए केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई।

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