भारत सरकार ने मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में निर्दिष्ट स्वर्ण आभूषणों और वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे उन्हें तत्काल प्रभाव से ‘मुक्त’ से ‘प्रतिबंधित’ श्रेणी में लाया गया है।
इसका अर्थ यह है कि अब उक्त वस्तुओं के आयात के लिए आयात प्राधिकरण (सरकारी परमिट) की आवश्यकता होगी, जिसमें मोती, हीरे और बहुमूल्य व अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़े सोने के आभूषण शामिल हैं।
हालांकि, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, ये प्रतिबंध भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के तहत आयात पर लागू नहीं होंगे।
अधिसूचना में कहा गया है, “आईटीसी (एचएस) कोड 71131912, 71131913, 71131914, 71131915, 71131960 की आयात नीति को तत्काल प्रभाव से “मुक्त” से “प्रतिबंधित” में संशोधित किया गया है। हालांकि, आईटीसी (एचएस) कोड 71131912, 71131913, 71131914 और 71131915 के तहत आयात को वैध भारत-यूएई सीईपीए टीआरक्यू के तहत प्रतिबंधित आयात प्राधिकरण के बिना अनुमति दी जाएगी।”
पिछले साल जुलाई में डीजीएफटी ने सोने से बने अनस्टडेड आभूषणों और सोने से बने अन्य सामानों पर आयात प्रतिबंध लगा दिया था। भारत-यूएई सीईपीए के तहत आयात को छूट दी गई थी।
उद्योग के एक सूत्र ने कहा, “सोने के आभूषणों और अन्य वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध घरेलू आभूषण विक्रेताओं को अधिक सुरक्षा प्रदान करने तथा आभूषण निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए लगाया गया है।”
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 के दौरान भारत का सोने का आयात 30 प्रतिशत बढ़कर 45.54 अरब डॉलर हो गया।