भारत, यूरोपीय संघ इस्पात सुरक्षा शुल्क के मुआवजे पर सहमति बनाने में विफल

भारत, यूरोपीय संघ इस्पात सुरक्षा शुल्क के मुआवजे पर सहमति बनाने में विफल


भारत और यूरोपीय संघ, समान स्तर की रियायतों और व्यापार क्षतिपूर्ति पर सहमति बनाने में असफल रहे हैं, जो यूरोपीय संघ, भारत से कुछ इस्पात आयातों पर सुरक्षा शुल्क के विस्तार के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए नई दिल्ली को दे सकता था।

सोमवार को वस्तुओं के व्यापार के लिए विश्व व्यापार संगठन परिषद को दी गई अधिसूचना में नई दिल्ली ने कहा कि उसके पास समतुल्य रियायतों या अन्य दायित्वों को निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित है।

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यूरोपीय संघ और भारत ने 7 जून को यूरोपीय संघ की उस हालिया घोषणा पर विचार-विमर्श किया जिसमें उसने कुछ स्टील उत्पाद आयातों पर मौजूदा सुरक्षा उपायों को 30 जून, 2024 की वर्तमान समाप्ति तिथि से आगे दो साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया था। इन उपायों से भारत सहित कई देशों से आयात प्रभावित हुआ है।

भारत की अधिसूचना में कहा गया है, “भारत ने यूरोपीय संघ से अनुरोध किया कि वह प्रस्तावित उपाय के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए रियायतों और अन्य दायित्वों के बराबर स्तर को बनाए रखने और पर्याप्त व्यापार मुआवजे के लिए अपने प्रस्ताव पेश करे। भारत और यूरोपीय संघ किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए।”

सुरक्षा उपाय

इसके परिणामस्वरूप भारत विश्व व्यापार संगठन समझौते के तहत अपने अधिकारों को सुरक्षित रखता है, जिसमें सुरक्षा उपायों पर समझौते के तहत पर्याप्त रूप से समतुल्य रियायतों या अन्य दायित्वों को निलंबित करने का अधिकार भी शामिल है।

भारत और विस्तार का विरोध करने वाले अन्य सदस्यों का तर्क है कि सुरक्षा उपाय, जो मूलतः टैरिफ वृद्धि है, जो तब लागू होती है जब इस्पात का आयात एक निश्चित कोटा से अधिक हो जाता है, को पहले ही विवाद निपटान पैनल द्वारा WTO नियमों के साथ असंगत माना जा चुका है और इसलिए इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

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