राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की बेंगलुरु पीठ ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें संकटग्रस्त एडटेक फर्म बायजू के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही की मांग की गई है।
न्यायाधिकरण ने पंकज श्रीवास्तव को अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया है, जो ऋणदाताओं द्वारा ‘लेनदारों की समिति’ गठित किए जाने तक कंपनी के संचालन के प्रभारी होंगे।
बीसीसीआई ने 158 करोड़ रुपये के कथित बकाया भुगतान न किए जाने को लेकर बायजू के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी। बायजू का बीसीसीआई के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के लिए प्रायोजन अनुबंध था।
सूत्रों ने कहा कि एडटेक प्रमुख बायजू एनसीएलएटी के आदेश को चुनौती देने के अलावा बीसीसीआई के साथ मामले को अदालत से बाहर सुलझाने का प्रयास करेगी।
बायजू के प्रवक्ता ने कहा, “जैसा कि हमने हमेशा कहा है, हम बीसीसीआई के साथ सौहार्दपूर्ण समझौता करना चाहते हैं और हमें विश्वास है कि इस आदेश के बावजूद समझौता हो सकता है। इस बीच, हमारे वकील आदेश की समीक्षा कर रहे हैं और कंपनी के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।”
आईबीसी प्रक्रिया
दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत, कंपनी का नियंत्रण लेनदारों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, जब तक कंपनी कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के अंतर्गत है, तब तक बायजू की कोई भी संपत्ति हस्तांतरित नहीं की जा सकती है, और सभी ऋण और ऋण पर ब्याज फ्रीज कर दिया जाएगा। IBC बायजू के खिलाफ नए मुकदमे या मौजूदा मामलों को आगे बढ़ाने पर भी रोक लगाता है।
सीओसी अधिकतम 330 दिनों की अवधि के लिए आईआरपी/आरपी के माध्यम से कंपनी को चलाएगी; यदि सीओसी बोली प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी को किसी इच्छुक पार्टी को बेचने में सक्षम है, तो कंपनी को पुनर्जीवित किया जा सकता है। हालांकि, अगर यह खरीदार खोजने में विफल रहता है, तो एनसीएलटी कंपनी को समाप्त करने का आदेश देगा।
बायजू का जारी संकट
इस बीच, टेक निवेशक प्रोसस ने वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान बायजू में अपनी 9.6 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी।
बायजूस भी पीक XV पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक और प्रोसस जैसे निवेशकों द्वारा दायर ‘उत्पीड़न और कुप्रबंधन’ के मामले में उलझा हुआ है।