दिल्ली उच्च न्यायालय ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस सौदे में कथित शेयर लेनदेन लाभ पर जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस सौदे में कथित शेयर लेनदेन लाभ पर जनहित याचिका खारिज की


एक संयुक्त मीडिया वक्तव्य में, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने घोषणा की कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

यह निर्णय 12 अगस्त, 2024 को सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद लिया गया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अध्यक्षता वाली अदालत ने कहा कि यह मामला पहले से ही सेबी, आरबीआई और आईआरडीएआई सहित क्षेत्रीय नियामकों के विचाराधीन है।

न्यायाधीशों ने इन नियामकों को निर्देश दिया कि वे अपनी जांच शीघ्रता से तथा कानून के अनुसार पूरी करें।

मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने कंपनी, इसके हितधारकों और ग्राहकों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए कारोबार करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

12 अगस्त को जारी एक संबंधित बयान में, एक्सिस बैंक के प्रवक्ता ने कहा: “दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुत लंबी दलीलें सुनने के बाद, डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मामले का निपटारा कर दिया। उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि विनियामक पहले से ही इस मामले पर विचार कर रहे हैं और निर्देश दिया कि विनियामक अपनी जांच तेजी से और कानून के अनुसार पूरी करें। जनहित याचिका (जो अब उच्च न्यायालय द्वारा निपटा दी गई है) में लगाए गए आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया जाता है। एक्सिस बैंक पारदर्शिता, निष्पक्षता के साथ व्यवसाय करने और अपने हितधारकों को मूल्य प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

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