सेबी के स्वतंत्र निदेशक मानदंडों का पालन न करने पर हिंदुस्तान जिंक पर 10.74 लाख रुपये का जुर्माना

सेबी के स्वतंत्र निदेशक मानदंडों का पालन न करने पर हिंदुस्तान जिंक पर 10.74 लाख रुपये का जुर्माना


वेदांता समूह की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) ने गुरुवार को घोषणा की कि बीएसई और एनएसई दोनों ने कंपनी पर अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या के संबंध में सेबी के नियमों का पालन नहीं करने के कारण 5.37 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

फाइलिंग में एचजेडएल ने स्वीकार किया कि उसे 21 अगस्त, 2024 को बीएसई और एनएसई से नोटिस मिले हैं, जिसमें बोर्ड संरचना से संबंधित सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 17(1) का उल्लंघन करने के लिए दंड का संकेत दिया गया है। कंपनी ने कहा कि वह अनुपालन आवश्यकताओं को संबोधित करने और पूरा करने के लिए खान मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है।

इसके अलावा, कंपनी के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता पहले ही पूरी हो चुकी है।

वर्तमान में कंपनी के बोर्ड में तीन स्वतंत्र निदेशक हैं।

पीटीआई से प्राप्त पाठ्य इनपुट के साथ।

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