सार्वजनिक क्षेत्र की शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एससीआई) ने गुरुवार (29 अगस्त) को कहा कि उसे मुंबई में राज्य कर उपायुक्त से कुल 160.37 करोड़ रुपये का मांग आदेश मिला है।
28 अगस्त, 2024 को जारी यह आदेश जीएसटीआर-24 में दर्ज इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) में विसंगति और वित्त वर्ष 2019-20 के जीएसटी रिटर्न में दर्शाए गए टर्नओवर में अंतर से संबंधित है। मांग में 77.66 करोड़ रुपये का कर, ब्याज और जुर्माना शामिल है।
यह आदेश सीजीएसटी अधिनियम/एमजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के तहत किए गए जीएसटी ऑडिट के बाद दिया गया है। शिपिंग कॉर्पोरेशन वर्तमान में संयुक्त आयुक्त, राज्य कर (अपील) के समक्ष अपील दायर करने की तैयारी कर रहा है और उसे अनुकूल परिणाम की उम्मीद है। कंपनी का कहना है कि मांग उचित नहीं है और उसे इस विवाद से कोई भौतिक वित्तीय प्रभाव की उम्मीद नहीं है।
एससीआई ने कहा, “कंपनी संयुक्त राज्य कर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में है और उसे अनुकूल परिणाम की उम्मीद है। कंपनी का मानना है कि उक्त मांग स्वीकार्य नहीं है और इसलिए, इसका कोई भौतिक वित्तीय प्रभाव नहीं होगा।”
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर बीएसई पर ₹4.20 या 1.55% की गिरावट के साथ ₹266.95 पर बंद हुए।