आईटी सेवा कंपनी एलटीआईमाइंडट्री लिमिटेड ने मंगलवार (27 अगस्त) को कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 378 करोड़ रुपये के जीएसटी मांग आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
कंपनी द्वारा 20 अगस्त, 2024 को एक रिट याचिका दायर करने के बाद यह रोक लगाई गई, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर विभाग, बेंगलुरु द्वारा जारी आदेश की वैधता और वैधता को चुनौती दी गई थी।
यह मांग विदेश में ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाओं से संबंधित निर्यात कारोबार पर एकीकृत जीएसटी का कथित रूप से भुगतान न किए जाने के इर्द-गिर्द केंद्रित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका में भारत संघ और केंद्रीय कर के प्रधान आयुक्त, बेंगलुरु पूर्व को विरोधी पक्ष के रूप में नामित किया गया है।
27 अगस्त, 2024 को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने एलटीआईमाइंडट्री के पक्ष में फैसला सुनाया और कारण बताओ नोटिस से संबंधित कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।
इससे पहले, एल.टी.आई.माइंडट्री ने प्रारंभिक आकलन और कानूनी सलाहकारों की सलाह का हवाला देते हुए मामले के अनुकूल समाधान पर विश्वास व्यक्त किया था।
अगली सुनवाई की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है, तथा तब तक स्थगन जारी रहेगा।
बीएसई पर एलटीआईमाइंडट्री लिमिटेड के शेयर ₹6.60 या 0.12% की बढ़त के साथ ₹5,745 पर बंद हुए।