एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा की दिवालियापन कार्यवाही में समाधान पेशेवर को बदला

एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा की दिवालियापन कार्यवाही में समाधान पेशेवर को बदला


राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने ज़ी के संस्थापक सुभाष चंद्रा के खिलाफ दिवालियापन कार्यवाही में समाधान पेशेवर को बदलने का निर्देश दिया है।

यह आदेश दिवाला न्यायाधिकरण ने सोमवार को सुभाष चंद्रा द्वारा दायर याचिका पर पारित किया।

दिल्ली स्थित एनसीएलटी पीठ ने अब राजकमल सरावगी के स्थान पर शिव नंदन शर्मा को आरपी नियुक्त किया है।

एनसीएलटी ने कहा, “हमने राजकमल सरावगी को बदलने का आदेश केवल इसलिए दिया है क्योंकि आईबीसी के अध्याय 3 में दी गई प्रक्रिया लाभकारी प्रक्रिया है और आरपी की भूमिका केवल सुविधा प्रदाता पीजी और लेनदारों की है।”

इससे पहले 22 अप्रैल को एनसीएलटी ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली थी और मीडिया दिग्गज सुभाष चंद्रा के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया था।

एस्सेल समूह की कंपनी विवेक इंफ्राकॉन लिमिटेड को दी गई गारंटी पर चूक के कारण ज़ी एंटरटेनमेंट के एमेरिटस चेयरमैन के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की गई थी।

एनसीएलटी ने 11 पृष्ठ लंबे आदेश में कहा, “नव नियुक्त आरपी हमारे 22 अप्रैल, 2024 के आदेश के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे।”

चंद्रा ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि वह आरपी की क्षमता पर विश्वास जताने में असमर्थ हैं।

कार्यवाही के दौरान, एनसीएलटी को बताया गया कि आरपी ने लोधी होटल में पहली बैठक बुलाई थी, जहाँ उनके साथ एक वकील भी था। सुनवाई के दौरान आरपी ने भी इस बात को स्वीकार किया।

यह दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के प्रावधानों के विरुद्ध था। इसमें कहा गया कि आरपी को सलाहकार की भूमिका सौंपी गई है और पुनर्भुगतान योजना केवल देनदार द्वारा ही तैयार की जानी है।

एनसीएलटी ने कहा कि न्यायाधिकरण के लिए यह समझना कठिन है कि समाधान पेशेवर, जिसकी उपस्थिति स्वयं एक परामर्शदाता के रूप में मान्यता प्राप्त है और स्वीकार की गई है, वह केवल परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हुए किसी अन्य वकील की सेवाएं कैसे ले सकता है।

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