नई दिल्ली: देश भर के उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए एक कदम उठाते हुए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की वारंटी अवधि अब खरीद की तारीख के बजाय स्थापना की तारीख से शुरू होगी।
यह नई नीति स्थापना की आवश्यकता वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर लागू होगी, जैसे एयर कंडीशनर, गीजर, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और वाटर कूलर।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) द्वारा शनिवार को घोषित इस परिवर्तन का उद्देश्य वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप होना है।
वर्तमान में, वारंटी खरीद की तारीख से शुरू होती है, जिससे अक्सर उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी वारंटी समय कम हो जाता है।
सीसीपीए ने सभी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु निर्माताओं को इस परिवर्तन को लागू करने की दिशा में काम करने और अगले 15 दिनों के भीतर अपने विचार प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, “शुक्रवार को सभी प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माताओं के साथ हितधारकों के साथ परामर्श किया गया, जिसमें वारंटी अवधि खरीद की तारीख के बजाय स्थापना की तारीख से शुरू करने के मामले पर चर्चा की गई।”
सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माताओं से यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि उपभोक्ताओं को वारंटी अवधि के आरंभिक बिंदु के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जाए।
खरे ने कहा, “ऐसा नहीं होना चाहिए कि उपभोक्ता वारंटी विवरण के बारे में उत्पाद खरीदने के बाद ही जानें और कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन किया जाए।” “साथ ही, वारंटी अवधि से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों का सक्रिय रूप से और तुरंत समाधान किया जाना चाहिए।”
इससे वारंटी अवधि में होने वाली कमी को कम किया जा सकेगा क्योंकि उपभोक्ता उत्पाद का उपयोग तभी शुरू कर सकते हैं जब यह उनके परिसर में स्थापित हो जाए। बयान में कहा गया है, “इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को स्थापना की तारीख को शुरुआती बिंदु मानकर पूरी वारंटी अवधि मिले।”
बैठक में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं बनाने वाली कंपनियों रिलायंस रिटेल, एलजी, पैनासोनिक, हायर, क्रोमा और बॉश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बयान में कहा गया है, “इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माताओं ने भी उपभोक्ताओं की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को सक्रियता से हल करने पर सहमति व्यक्त की है।”
उपभोक्ता हितों की रक्षा
उपकरण निर्माताओं से इस तंत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपाय विकसित करने तथा उपभोक्ता हितों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा गया।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2(9) यह सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ताओं को वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, जिससे उन्हें अनुचित व्यापार प्रथाओं से सुरक्षा मिलती है।
इस बीच, उद्योग को योजना को लागू करने में कोई बड़ी चुनौती नहीं दिख रही है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के जनरल मैनेजर (प्लानिंग और कंट्रोल) मनजीत सिंह चावला ने कहा, “इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा क्योंकि इंस्टॉलेशन आम तौर पर एक से तीन दिन में पूरा हो जाता है।”
इन्वेस्ट इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 तक व्हाइट गुड्स का बाजार 21 बिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है, जो 11% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ रहा है। घरेलू विनिर्माण वर्तमान में इस उद्योग में औसतन लगभग 4.6 बिलियन डॉलर का योगदान देता है।
भारत में एयर कंडीशनर बाजार वित्त वर्ष 2021 में 3.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 तक 9.8 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 20.8% की CAGR से बढ़ रहा है। रेफ्रिजरेटर बाजार वित्त वर्ष 2021 में 3.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 तक 6.7 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 9.5% की CAGR से बढ़ रहा है। डिशवॉशर बाजार वित्त वर्ष 2021 में 45.6 मिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 तक 93.5 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 10.8% की CAGR से बढ़ रहा है।