दवा निर्माता कंपनी सिप्ला ने कहा कि उसे आकलन वर्ष 2015-16 से 2022-23 के लिए आयकर विभाग से 773.44 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर मांग प्राप्त हुई है।
कंपनी ने बीएसई को बताया कि मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन आदेशों में आयकर अधिनियम की धारा 80IE के तहत कम कटौती, अधिनियम की धारा 35(2AB) के तहत भारित कटौती और अधिनियम की धारा 37(1) के तहत विभिन्न व्यय की अस्वीकृति सहित विभिन्न अस्वीकृतियों के कारण कर (ब्याज सहित) की अतिरिक्त मांग की गई है। निर्देश में “उपर्युक्त मूल्यांकन वर्षों में से किसी में भी किसी भी रिफंड को बाहर रखा गया है।”
सिप्ला ने कहा, “उपर्युक्त आदेशों के तहत मांगें कानून के अनुसार मान्य नहीं हैं। कंपनी के पास अपनी स्थिति को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं और उसे उक्त आदेश के कारण कंपनी के वित्तीय या परिचालन पर कोई भौतिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।”
उन्होंने कहा कि वह लागू कानूनों के तहत उक्त आदेशों के खिलाफ अपील करेगा।
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