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डोसा, इडली, खमन के लिए इंस्टेंट आटा मिश्रण को सत्तू के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता; इस पर 18% जीएसटी लगेगा
गुजरात अपीलीय अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (जीएएआर) ने फैसला सुनाया है कि इडली, डोसा और खमन आटे सहित इंस्टेंट मिक्स को छतुआ या सत्तू के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा…